🔴 Article 7 के तहत अपने आप अमान्य होने वाली शर्तें

कॉन्ट्रैक्ट की कोई भी ऐसी शर्त जो श्रम कानून के विरुद्ध हो, वह अमान्य मानी जाएगी भले ही आपने उस पर हस्ताक्षर कर दिए हों:

  • ❌ "कर्मचारी सर्विस समाप्ति पर मिलने वाले लाभ (ग्रेच्युटी) का दावा छोड़ता है" → अमान्य
  • ❌ "बिना किसी नोटिस के किसी भी समय कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करने का अधिकार" → अमान्य (अनिश्चितकालीन कॉन्ट्रैक्ट के लिए)
  • ❌ "कर्मचारी अदालत में दावा करने का अपना अधिकार छोड़ता है" → अमान्य
  • ❌ "कर्मचारी पहले साल के दौरान वार्षिक छुट्टी का हकदार नहीं है" → अमान्य

🟡 ऐसी शर्तें जिनकी जांच जरूरी है

  • ⚠️ लंबे समय तक प्रतिस्पर्धी काम न करने (नॉन-कम्पीट) की शर्तें — अदालतें इन्हें सीमित करती हैं
  • ⚠️ ज़रूरत से ज़्यादा अनुशासनात्मक जुर्माना लगाना
  • ⚠️ "प्रशासनिक आदेश" से वेतन में बदलाव करना
📜 Article 7 — श्रम कानून: ऐसी कोई भी शर्त जो कर्मचारी को इस कानून द्वारा दिए गए अधिकारों को समाप्त करती हो, पूरी तरह अमान्य मानी जाएगी।

💡 अपना कॉन्ट्रैक्ट सनद को भेजें — वे कानूनी रूप से बंधने से पहले आपके लिए अमान्य और खतरनाक शर्तों की मुफ़्त पहचान करेंगे।