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कार्यस्थल पर चोट और उसका मुआवजा

नियोक्ता काम की चोट के सभी इलाज के खर्चों को वहन करेगा। ठीक होने के दौरान, आप 30 दिनों के लिए पूरा वेतन प्राप्त करने के हकदार हैं, फिर ठीक होने तक उसका 75%। यदि चोट से स्थायी पूर्ण विकलांगता या मृत्यु होती है, तो मुआवजा तीन साल के वेतन या 54,000 रियाल, जो भी अधिक हो, से कम नहीं होगा।

अनुच्छेद 133-141 — सऊदी श्रम कानून

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